नेस्ले इंडिया को इनसाइडर ट्रेडिंग मानदंडों के उल्लंघन पर सेबी की चेतावनी

1 - 07-Mar-2025
Introduction

बाजार नियामक सेबी ने एफएमसीजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी नेस्ले इंडिया को कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए चेतावनी पत्र जारी किया है। शुक्रवार को नियामकीय फाइलिंग के अनुसार, नेस्ले इंडिया को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से कंपनी के एक नामित व्यक्ति द्वारा 'प्रशासनिक चेतावनी पत्र' मिला है।

नेस्ले इंडिया ने इसमें शामिल व्यक्ति की पहचान का खुलासा नहीं किया है। इसमें कहा गया है, 'कंपनी के अनुपालन अधिकारी को कंपनी के एक नामित व्यक्ति द्वारा सेबी (अंदरूनी व्यापार निषेध) विनियम, 2015 ('पीआईटी विनियम') के उल्लंघन के लिए सेबी के उप महाप्रबंधक से एक प्रशासनिक चेतावनी पत्र मिला है।'

बाद में एक बयान में नेस्ले इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि इसका कंपनी पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेस्ले इंडिया ने कहा, "हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि इस जानकारी का कंपनी की वित्तीय और परिचालन क्षमताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह जानकारी सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 30 के अनुसार प्रदान की गई है।"

इनसाइडर ट्रेडिंग बाजार में मौजूद सबसे गंभीर कदाचारों में से एक है। इसमें किसी कंपनी के अंदरूनी लोगों द्वारा इक्विटी और बॉन्ड जैसी प्रतिभूतियों को बेचा या खरीदा जाता है, जिसमें कर्मचारी, निदेशक, अधिकारी और प्रमोटर शामिल होते हैं।

ऐसे कृत्यों को रोकने तथा आम निवेशकों के हित में बाजार में निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सेबी ने फर्मों को द्वितीयक बाजार से अपने शेयर खरीदने पर रोक लगा दी है।

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